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उत्तर प्रदेश

खनन मंत्री के खुद के बताये पते से रजिस्टर्ड पत्र वापस

खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति द्वारा दिए गए कानूनी नोटिस पर भेजा जवाब उनके द्वारा बताये गए पते पर प्राप्त नहीं किया गया और भेजने वाले के पास ही वापस आ गया. श्री प्रजापति ने अपने खिलाफ लोकायुक्त को परिवाद दायर करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता डॉ नूतन ठाकुर को ग्राम परसावां, थाना और जिला अमेठी के निवासी के रूप में मानहानि का एक कानूनी नोटिस भेजा था.

<p>खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति द्वारा दिए गए कानूनी नोटिस पर भेजा जवाब उनके द्वारा बताये गए पते पर प्राप्त नहीं किया गया और भेजने वाले के पास ही वापस आ गया. श्री प्रजापति ने अपने खिलाफ लोकायुक्त को परिवाद दायर करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता डॉ नूतन ठाकुर को ग्राम परसावां, थाना और जिला अमेठी के निवासी के रूप में मानहानि का एक कानूनी नोटिस भेजा था.</p>

खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति द्वारा दिए गए कानूनी नोटिस पर भेजा जवाब उनके द्वारा बताये गए पते पर प्राप्त नहीं किया गया और भेजने वाले के पास ही वापस आ गया. श्री प्रजापति ने अपने खिलाफ लोकायुक्त को परिवाद दायर करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता डॉ नूतन ठाकुर को ग्राम परसावां, थाना और जिला अमेठी के निवासी के रूप में मानहानि का एक कानूनी नोटिस भेजा था.

जब डॉ ठाकुर ने इसका जवाब उनके दिए पते पर रजिस्टर्ड डाक से भेजा तो वह पत्र वहाँ किसी ने रिसीव नहीं किया और डाक विभाग द्वारा “टीपीएम” और “आवास विकास विधायक निवास” लिख कर डॉ ठाकुर को ही वापस कर दिया गया जबकि स्वयं श्री प्रजापति ने कानूनी नोटिस में अपना यही पता बताया था.

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