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छत्तीसगढ़

जमीन फर्जीवाड़ा मामले में जी मीडिया के जिला प्रतिनिधि पर धोखाधड़ी का अपराध दर्ज

छत्तीसगढ़ से खबर है कि जमीन फर्जीवाड़ा से संबंधित एक मामले में कोतवाली पुलिस जांजगीर में ज़ी मीडिया के जांजगीर-चांपा जिला प्रतिनिधि प्रकाश चंद शर्मा सहित चार लोगों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 420, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उक्त मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत परिवाद के आधार पर दर्ज हुआ है।

दरअसल, जांजगीर-चांपा जिला अंतर्गत ग्राम तिलई निवासी रमा देवी वर्मा पति देव प्रसाद वर्मा ने पूर्व में कोतवाली थाना जांजगीर में शिकायत की थी, कि जांजगीर तहसील अंतर्गत स्थित भूमि खसरा नंबर 4816/3, रकबा 10 एकड़ में से रकबा 2352 वर्ग फुट जमीन की हेरा फेरी की गई है और इसके लिए प्रकाश चंद शर्मा पिता रमेश कुमार शर्मा, दुर्गेश राठौर पिता केदार राठौर, सविता साहू पति अजय कुमार साहू एवं सत्ता राठौर पिता विष्णु प्रसाद राठौर के खिलाफ कार्यवाही की जाए.

परंतु कोतवाली पुलिस ने मामले में कोई कार्यवाही नहीं की. ऐसे में रमा देवी वर्मा ने मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक जांजगीर से करते हुए एफ आई आर दर्ज करने की मांग की थी. परंतु वहां से भी मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई.

ऐसे में महादेवी वर्मा ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक परिवाद प्रस्तुत कर न्याय की गुहार लगाई. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने परिवाद पर संज्ञान लेते हुए आदेशित किया कि आरोपी गण द्वारा अपराध कार्य किया जाना प्रथम दृष्टया प्रतीत होने से परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत परिवाद पत्र स्वीकार कर प्रस्तावित आरोपी गण के विरुद्ध अपराध के अन्वेषण किए जाने का आदेश पारित किया जाता है.

अतः प्रस्तावित आरोपी गण के विरुद्ध धारा 420, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अन्वेषण के पश्चात यथास्थिति अभियोग पत्र अथवा खात्मा की कार्यवाही करते हुए, प्रतिवेदन की तिथि 17 मई 2022 को या उससे पूर्व न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें. न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने 23 अप्रैल को ज़ी मीडिया के जिला प्रतिनिधि प्रकाश चंद शर्मा सहित चार लोगों के खिलाफ इस मामले में अपराध पंजीबद्ध किया है.

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