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Paytm Payments Bank बंद, RBI ने लाइसेंस किया रद्द

One97 Communications ने BSE-NSE को दी आधिकारिक सूचना, जमाकर्ताओं का पैसा सुरक्षित

भारतीय रिजर्व बैंक ने 24 अप्रैल 2026 को Paytm Payments Bank Limited का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया. RBI ने Banking Regulation Act 1949 की धारा 22(4) के तहत यह कार्रवाई करते हुए कहा कि बैंक के कारोबार का संचालन जमाकर्ताओं के हित के विरुद्ध किया जा रहा था और बैंक के प्रबंधन का चरित्र सार्वजनिक हित के प्रतिकूल था.

RBI ने यह भी घोषणा की कि वह बैंक को बंद करने के लिए High Court में आवेदन करेगा. साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि Paytm Payments Bank के पास अपनी समस्त जमा देनदारियों को चुकाने के लिए पर्याप्त तरलता है.

RBI ने बताया कि यह कार्रवाई मार्च 2022 के उस आदेश के बाद की गई श्रृंखला का हिस्सा है जिसमें बैंक को नए ग्राहक जोड़ने से रोका गया था. इसके बाद 2024 की शुरुआत में मौजूदा खातों और prepaid instruments में जमा, क्रेडिट और टॉप-अप पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए गए थे.

Paytm की मूल कंपनी One97 Communications ने शनिवार 25 अप्रैल 2026 को BSE और NSE को विनियामक पत्र भेजकर बताया कि PPBL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयरधारकों ने अपनी बैठकों में RBI के निर्देश पर या RBI की अनुमति से स्वेच्छापूर्वक winding up के प्रस्ताव पारित कर दिए हैं.

One97 Communications ने स्पष्ट किया कि कंपनी का PPBL से कोई कारोबारी संबंध नहीं है और कंपनी पर कोई प्रत्यक्ष वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा. 31 मार्च 2024 तक कंपनी PPBL में अपना निवेश पहले ही बट्टे खाते में डाल चुकी थी.
Paytm app, Paytm UPI, Paytm Gold, Paytm QR, Paytm Soundbox, Paytm कार्ड मशीन, Paytm Payment Gateway और Paytm Money समेत सभी सेवाएं पूर्ववत जारी रहेंगी. ये सेवाएं PPBL से स्वतंत्र रूप से संचालित होती हैं.

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