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BREAKING NEWS : न्यूज़क्लिक केस में प्रबीर पुरकायस्थ को SC ने दी बड़ी राहत!

न्यूज़क्लिक प्रकरण में अभी तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है. सुप्रीम कोर्ट से संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को बड़ी राहत मिली है.

सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को रिहा करने का आदेश दे दिया है.

आज बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़क्लिक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी और रिमांड अमान्य है. क्योंकि रिमांड से पहले उन्हें या वकील को गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए.

इससे पहले 7 मई को न्यूज़क्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को दिल्ली हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया था. चक्रवर्ती को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने रिहाई का आदेश दिया था.

गौरतलब है कि, पिछले साल 3 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न्यूज़क्लिक के संस्थापक संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को चीनी फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था.

हालांकि बाद में अमित चक्रवर्ती ने सरकारी गवाह बनने की याचिका को स्वीकार कर लिया था. मामले में जांच एजेंसियों ने एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की थी.

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