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दिल्ली

न्यूजक्लिक केस : दिल्ली हाईकोर्ट ने HR हेड अमित चक्रवर्ती की रिहाई का आदेश दिया

यूएपीए मामले में न्यूजक्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की रिहाई का आदेश दे दिया गया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश चक्रवर्ती के गवाह बनने के बेस पर दिया है.

बता दें कि न्यूजक्लिक पर चीन से पैसे लेकर भारत में चीन समर्थित प्रोपेगेंडा चलाने के आरोपों के बाद यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था. अपनी रिहाई के लिए अमित चक्रवर्ती ने अदालत में याचिका दायर की थी.

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने इस याचिका को मंजूर करते हुए अमित चक्रवर्ती की रिहाई का आदेश दिया है. इससे पहले अदालत ने 3 मई को चक्रवर्ती की रिहाई संबंधी फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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हेयरिंग में चक्रवर्ती के अधिवक्ता ने तर्क दिया था कि याचिकाकर्ता मामले में गवाह बन चुके हैं और चार्जशीट दायर की जा चुकी है. इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय (ED) के वकील ने कहा कि उसे चक्रवर्ती को जमानत दिए जाने से कोई आपत्ति नहीं है.

गौरतलब है कि, पिछले साल 3 अक्तूबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने चक्रवर्ती और न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को चीनी फंडिंग के आरोप में हिरासत में लिया था. वहीं, इसी साल जनवरी में ट्रायल कोर्ट ने चक्रवर्ती के गवाह बनने की याचिका को स्वीकार कर लिया था.

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