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प्रभात खबर के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को गलत जानकारी दी

यशवंत जी, 

कल भड़ास पर डाले गये एक वीडियो की वजह से यह भ्रम फैल गया है कि प्रभात खबर के कर्मियों के मामले (सीसी 108/2015) को सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड पर डाल दिया है. यह सच नहीं है. प्रभात खबर प्रबंधन के वकील ने अदालत में यह गलत जानकारी दी कि मजीठिया के लिए अवमानना याचिका करनेवाले कर्मियों का प्रबंधन के साथ समझौता हो गया है, इसलिए नोटिस जारी नहीं किया जाये. दरअसल, यह नोटिस से बचने का प्रबंधन का पैंतरा था. कर्मचारियों के वकील श्री परमानंद पांडेय ने इसका विरोध किया, जिसके बाद अदालत ने प्रबंधन को नोटिस जारी कर दिया. हां, अब प्रबंधन मुकदमा करनेवाले कर्मियों पर समझौता करने का दबाव और बढ़ा देगा. सबूत के तौर पर मैं अदालत के आदेश की पीडीएफ कॉपी अटैच कर रहा हूं.       

सत्य प्रकाश चौधरी

 

 

 

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