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राम राज्य की आड़ में अदाणी राज, अदालत की ये हालत हो गई है!

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के बावजूद अडानी पावर से जुड़े मामले को सूचीबद्ध नहीं किए जाने पर अपनी रजिस्ट्री के प्रति नाराजगी जताई है. शीर्ष अदालत ने मामले से जुड़े अधिवक्ता द्वारा प्रकरण के बारे में ध्यान दिलाए जाने के बाद रजिस्ट्री से जुड़े एक बड़े अधिकारी को चैम्बर में बुलाकर चर्चा की.

जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस पीवी संजय कुमार की पीठ ने अडानी पावर से जुड़े मामले को आज बुधवार 24 जनवरी, 2023 की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है.

इससे पहले मंगलवार 23 जनवरी को पीठ ने जैसे ही दिन की कार्यवाही शुरू की, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से पेश वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे से अडानी पावर मामले को सूचीबद्ध नहीं किए जाने के बारे में सवाल उठाया.

जिस पर दवे ने पीठ को बताया कि, ‘जब उनसे जुड़े वकीलों ने रजिस्ट्री से संपर्क किया और मामले के बारे में पूछा तो वहां मौजूद अधिकारियों ने कहा कि उनके पास इसे सूचीबद्ध करने के लिए कोई निर्देश नहीं हैं.’

वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि, ‘यदि सरकार अदालत के आदेशों की अनदेखी करती है तो इसे अवमानना माना जाता है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री अदालत के आदेशों की अवहेलना करती है तो क्या इसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए?’

इसके बाद शीर्ष अदालत ने रजिस्ट्री के एक वरिष्ठ अधिकारी को बुलाकर अपने चैम्बर में चर्चा की और जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाम अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड, डायरी नंबर- 21994-2022 के बतौर दर्ज मामले को बुधवार यानी आज के दिन सूचीबद्ध करने का आदेश दिया.

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