सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार विवाद निपटान व अपीलीय ट्राइब्यूनल (टीडीसैट) के उस आदेश पर स्टे देने से मना कर दिया है जिसमें भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा की गई मुद्रास्फीति से जुड़ी 27.5 प्रतिशत टैरिफ वृद्धि को खारिज कर दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) और डीटीएच जैसे डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्मों से कहा है कि ब्रॉडकास्टरों से तब तक पैसा वापस न मांगें, जब तक ट्राई नया टैरिफ आदेश लेकर नहीं आ जाता। ब्रॉडकास्टरों द्वारा दायर याचिकाओं को निपटाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टीडीसैट द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर ट्राई से टैरिफ को लेकर नए सिरे से काम करने को कहा है।