बिहार के गया जिले के पत्रकार पंकज कुमारका सपना सच हो गया. वे सुप्रीम कोर्ट से लेकर बिहार हाईकोर्ट और गया जिले की अदालतों के चक्कर काटने के बाद अंतत: दैनिक जागरण को मात देने में कामयाब हो गए. इस सफलता में उनके साथ कदम से कदम मिला कर खड़े रहे जाने माने वकील मदन तिवारी.
पटना में संयुक्त श्रमायुक्त ने पंकज कुमार के हक में फैसला सुनाया है. उन्होंने मजीठिया वेज बोर्ड के तहत मांगे गए साठ लाख बयालीस हजार रुपये के भुगतान को वैध माना है और इसके लिए रिकवरी सार्टिफिकेट जारी कर दी है. आरसी के लिए आदेश की कॉपी जिलाधिकारी के पास भेज दिया गया है.
मजीठिया वेज बोर्ड की लड़ाई में पंकज कुमार की यह सफलता पूरे देश के मजीठिया क्रांतिकारियों में उत्साह का संचार कर रही है. देखें पंकज कुमार का एक पुराना इंटरव्यू, जब वह सुप्रीम कोर्ट में अपने केस के सिलसिले में आए थे तो भड़ास एडिटर यशवंत सिंह के साथ बातचीत की थी. उसके ठीक बाद पंकज कुमार के वकील मदन तिवारी जी का इसी मसले पर एक पुराना इंटरव्यू है जिनसे खुद पंकज कुमार ने बात की है.
Comments on “बिहार के एक पत्रकार को दैनिक जागरण देगा साठ लाख बयालीस हजार रुपये, आरसी जारी”
बेशक यह फैसला सराहनीय है , इससे यह भी स्पष्ट होता है कि बिहार सरकार अखबारो के दबाव में कार्य नही करती तथा जो कानून सम्मत होता है उसके अनुसार ही सरकार कार्य करती है
बहुत अच्छा लगा।
Ye to hona hi thha…!! Ab din aa gaye hain, jab sabhi Print Media Gharano ko dhool fankney ki naubat aaney wali hai…! Jai Hind.
Bhadas ke Yashvant ji ko shubhkamnayen…
Regards