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केरल में रिपोर्टर टीवी न्यूज चैनल के संपादक समेत 3 पत्रकारों पर POCSO एक्ट में FIR

तिरुवनंतपुरम के कैंटोनमेंट पुलिस ने हाल ही में संपन्न हुए केरल राज्य स्कूल आर्ट्स फेस्टिवल की कवरेज के मामले में एक प्रमुख मलयालम न्यूज चैनल (रिपोर्टर टीवी) के तीन पत्रकारों के खिलाफ बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (POCSO) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।

अंग्रेजी अखबार द हिंदू की वेबसाइट में प्रकाशित खबर के अनुसार, कैंटोनमेंट के सहायक आयुक्त स्टुअर्ट कीलर ने द हिंदू को बताया कि पुलिस ने चैनल के कंसल्टिंग एडिटर अरुण कुमार और उनके सहयोगी शबाज अहमद के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है। हालांकि, तीसरे पत्रकार की पहचान अभी नहीं हो पाई है।

कीलर ने बताया कि यह मामला कुछ विशेष शिकायतों पर आधारित है, जिनमें से एक शिकायत सरकारी बाल अधिकार संरक्षण एजेंसी द्वारा दी गई है।

FIR में POCSO अधिनियम की धारा 11 और 12 के तहत आरोप लगाए गए हैं। ये धाराएं किसी बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न और सोशल या पारंपरिक मीडिया के माध्यम से बच्चे के शरीर के किसी हिस्से या उसकी भागीदारी को प्रसारित करने से संबंधित हैं। इन धाराओं के तहत दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।

पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपों की सत्यता की पुष्टि के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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