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पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मर्डर के दोषियों को मिली बेल, पर अभी काटनी होगी जेल

त्रकार सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी चार आरोपियों को जमानत दे दी. 

सोमवार को न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने दोषी रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह मलिक और अजय कुमार की सजा दोषसिद्धी और सजा को चुनौती देने देने वाली उनकी याचिकाओं पर फैसले तक आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया. जमानत देते समय पीठ ने कहा दोषी 14 साल से हिरासत में हैं. 

हालांकि अभी चारों दोषी जेल में ही रहेंगे क्योंकि उन्हें जिगिशा घोष हत्या मामले में दोषी ठहराया जा चुका है. इस मामले में पांचवें आरोपी अजय सेठी की रिहाई की संभावना जताई जा रही है. उसे धारा 411 के तहत 3 साल की साधारण कैद की सजा सुनाई गई थी. 

पांचों आरोपियों को पिछले साल आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. इन पर हत्या समेत महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी MCOCA के तहत आरोप थे. इन सभी पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था.

बता दें कि 30 सितंबर 2008 को देर रात अपनी कार से घर लौट रही पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की वसंत कुंज इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. दिल्ली पुलिस को सौम्या की डेड बॉडी नेल्सन मंडेला मार्ग में उनकी कार से बरामद हुई थी. लगभग 6 महीने बाद पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को हिरासत में लिया था. 

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