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नप गये सेंगर, पूर्व भाजपा विधायक को अदालत ने रेप का दोषी माना

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को उन्नाव बलात्कार मामले में भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बलात्कार का दोषी ठहराया। फैसला जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने सुनाया। अदालत ने हालांकि सह-आरोपी शशि सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। सेंगर को आईपीसी की धारा 376 और POCSO अधिनियम की धारा 5 (सी) के तहत दोषी ठहराया गया है। गुरुवार को अदालत उसे सजा सुनाएगी।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लखनऊ की एक अदालत से यह मामला दिल्ली स्थानांतरित होने के बाद न्यायाधीश ने 5 अगस्त से दिन-प्रतिदिन के आधार पर मामले की सुनवाई की। 2017 में सेंगर द्वारा महिला का अपहरण और बलात्कार किया था, जब वह नाबालिग थी। अदालत ने मामले में सह-आरोपी शशि सिंह के खिलाफ आरोप तय किए। यूपी के बांगरमऊ से भाजपा के चार बार के विधायक सेंगर को अगस्त, 2019 में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था।

अदालत ने 9 अगस्त को विधायक और सिंह के खिलाफ धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 363 (अपहरण), 366 (शादी के लिए मजबूर करने के लिए एक महिला का अपहरण ), 376 (बलात्कार और अन्य संबंधित धाराओं) तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत आरोप तय किए थे।

इस साल 28 जुलाई को, जिस महिला ने सेंगर पर आरोप लगाया था, वह उस कार के एक्सिडेंट के बाद गंभीर रूप से घायल हो गई थी जिसमें वह यात्रा कर रही थी और जिसे एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। हादसे में उसकी दो मौसी की मौत हो गई थी। महिला के पिता को अवैध हथियार मामले में कथित रूप से फंसाया गया था और 3 अप्रैल, 2018 को गिरफ्तार किया गया था। कुछ दिनों बाद न्यायिक हिरासत में 9 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई।

वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट.

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