महाराष्ट्र का कामगार विभाग कामगारों के लिये नहीं बल्कि अखबार मालिकों के हित में काम कर रहा है। जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड मामले में महाराष्ट्र के कामगार आयुक्त कार्यालय ने हाल में ही एक सूची जारी की है जिसमें उन अखबारों के नाम है जिन्होंने मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिश पूरी तरह लागू कर दिया है।
अगर आप इनमें किसी भी अखबार में काम करते हैं और आपको जस्टिस मजीठिाय वेज बोर्ड के अनुसार वेतन नहीं मिल रहा है तो सामने आईये। मुझसे संपर्क करें। इस फर्जीवाड़े पर महाराष्ट्र के लेबर कमिश्नर के खिलाफ जल्द ही माननीय सुप्रीमकोर्ट में एक अवमानना का मामला चलाया जायेगा। लेकिन उसके लिये जरुरी है कि पहले ये साफ हो जाये कि ये लिस्ट पूरी तरह फर्जी ही है।
इसे फर्जी साबित करने के लिये इन अखबारों के कर्मचारियों को सामने आना होगा। तभी उन्हें जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड का लाभ मिल सकता है और इस फर्जीवाड़े का खुलासा हो सकता है। इन अखबारों में कई के बारे में तीन महीने पहले तक आर्थिक हालत खराब लिखकर लेबर कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट को दिया था। अब ये अखबार पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं, ऐसा बता रहा है लेबर डिपार्टमेंट। आईये नजर डालते हैं ताजी लिस्ट पर। इन अखबारों में पूरी तरह लागू है जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिश..
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शशिकांत सिंह
पत्रकार और आरटीआई एक्सपर्ट
एनयूजे महाराष्ट्र के मजीठिया सेल समन्वयक
९३२२४११३३५
Kashinath Matale
February 21, 2017 at 1:27 pm
Hitavada Shramik Sangh Nagpur (union of Hitavada employees) file a case before the ACL, Nagpur, Mah in 2014 for proper implementation of Recommendations of Majithia Wage Board. Union justified its demands, management also file its reply.
Asstt. Labour Commissioner/ Conciliation Officer ( partial authority Nagpur and Yavatmal) Shri R D Gulhane colse the case as failure. (Earlier said case was before Asstt. Labour Commissioner/ Conciliation Officer Shri V R Panbude.) Shri ACL, Nagpur Shri A K Pendse Reffere the said case to the Industrial Tribunal for further Adjudication on 24th January, 2017.
Ind. Court Nagpur put the case for first time for hearing on 10/03/2017.
Now Union is preparing the matter for Ind. Court.
Hope matter will be disposed as early as possible.
SATYA MEV JAYATE !!!