जयपुर : पत्रकारों का उत्पीड़न करने पर दैनिक भास्कर के सीओओ संजय शर्मा और एच आर हेड वंदना सिन्हा को श्रम विभाग जयपुर ने कारण बताओ नोटिस जारी कर 1 मई को अपने यहां तलब किया है।
श्रम विभाग ने यह कार्रवाई सीटू के राज्य सचिव भंवर सिंह की याचिका पर की है। याचिका में बताया गया है कि दैनिक भास्कर जयपुर में काम कर रहे 23 पत्रकारों को मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिेशों के अनुसार वेतन मांगने और इसके लिये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने पर संस्थान से बाहर कर दिया। 21 पत्रकारों को निलम्बित कर दिया। दो पत्रकारों सुधीर कुमार शर्मा व संजय कुमार सैनी को उनकी बिना सहमति के डेपुटेशन पर गैरकानूनी तरीके से रांची भेजने का आदेश जारी कर दिया।
याचिका में बताया गया है कि यह कार्रवाई औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 क़ी धारा 25 टी व अधिनियम की पांचवीं अनुसूचि के अनुछेद 1 व 7 के अनुसार अनुचित श्रम रीति में आता है। अतः दैनिक भास्कर जयपुर के सीओओ संजय शर्मा व एच आर हेड वंदना सिन्हा के खिलाफ अभियोजन की अनुमति प्रदान की जाए। इस अधिनियम में दोषी पाए जाने पर दैनिक भास्कर जयपुर के दोनों अधिकारियों को 6-6 महीने की जेल हो सकती है।