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पीलीभीत में “के न्यूज़” व “जनता टीवी” के रिपोर्टर पर दलित महिला से ठगी व छेड़छाड़ की एफआईआर

उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत में “के न्यूज़” व “जनता टीवी” के रिपोर्टर धर्मेंद्र सिंह सहित तीन के विरुद्ध एक दलित महिला से जिलाधिकारी न्यायालय से काम कराने के एवज में 85,000 रुपये ठगने, मांगने पर कमरे पर बुलाकर छेड़छाड़ व मारपीट करने और गैंगरेप की धमकी देने की गजरौला थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है।

पत्रकारों की ठगी का शिकार महिला पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु से मिली। पुलिस अधीक्षक ने पूरे प्रकरण में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने के तथ्य को संज्ञान लेते हुए गजरौला के थाना प्रभारी को तथ्यों की जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए। प्रारंभिक जांच के उपरांत पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पत्रकार धर्मेंद्र सिंह, मोनू, ग्राम सुहास के श्यामलाल के विरुद्ध गजरौला थाना में आईपीसी की धारा 420, 406, 354, 323, 504 व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम 1989 (संशोधन 2015) की धारा 3(1)(द), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम 1989 (संशोधन 2015) की धारा 3(1)(ध), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम 1989 (संशोधन 2015) की धारा 3(2)(va) के तहत अभियोग दर्ज किया गया है। विवेचना पुलिस क्षेत्राधिकारी (नगर) सुनील दत्त करेंगे।

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दर्ज रिपोर्ट में महिला ने कहा है कि उसके गांव के श्याम लाल ने उसके पति को शराब पिलाकर नशे की हालत में धोखाधड़ी से छह बीघा जमीन का बैनामा करा लिया था। होशो हवास में आने पर जब उसके पति घर आए तब वह अपने पति और बेटे को साथ लेकर इस मामले की 5 जनवरी 2022 को शिकायत करने जिलाधिकारी के यहां आई थी। जिलाधिकारी कार्यालय से शिकायत करके वापस लौटते समय गौहनिया चौराहे पर उसे अपने गांव का प्रधान खड़ा मिला। प्रधान ने चौराहे पर ही ग्राम कुसमा निवासी पत्रकार धर्मेंद्र सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह व मोनू पुत्र नन्हे सिंह से जान पहचान करा दी थी। इन दोनों पत्रकारों ने उसके बेटे को विश्वास देकर कहा कि हम यह बैनामा डीएम साहब के स्टेनो से आदेश कराकर खारिज करवा देंगे। आपको इस काम को कराने के लिए हमें 85,000 रुपए देना होगा।

दर्ज रिपोर्ट भी महिला ने कहा कि उसने व उसके बेटे ने इन दोनों पत्रकारों के द्वारा दिए गए खाता संख्या 3242345510 में दिनांक 14.01.2022 को 10,000 रुपए पुनः दिनांक 14.01.2022 को 10,000 रुपए तथा दिनांक 15.01.2022 को 11,000 रुपए तथा 15.01.2022 को फिर 10,000 रुपए तथा दिनांक 15.01.2022 को ही 2,10,000 रुपए तथा दिनांक 16.01.2022 को नगद 21,000 तथा दिनांक 17.01.2022 को 2,000 रुपए पेट्रोल के नाम से दिए। इस प्रकार दोनों ने 85,000 रुपए ठगकर धोखाधड़ी से ले लिया।

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दर्ज रिपोर्ट में महिला ने कहा कि रुपया दिए जाने के बाद से यह लोग उसे बुलाकर झूठे वायदे करते रहे तथा कोई कार्यवाही ना होने पर लगभग 4 माह पहले से उसने इन लोगों से अपना रुपया मांगना शुरू किया, तब इन लोगों ने तीन बार में 15,000 रुपए, 5,000 रुपए व 2,000 रुपए कुल 22,000 रुपए वापस किया है। शेष 63,000 रुपए के लिए यह लोग आज कल का वायदा करते चले आ रहे थे।

एक सप्ताह पूर्व धर्मेंद्र व मोनू ने गौहनिया चौराहे पर मिलने पर उससे दिनांक 12.10. 22 को 05 बजे अपने कमरे पर आकर रुपया ले जाने को कहा। वह दिनांक 12.10. 22 को शाम को इन लोगों के द्वारा किए गए वायदे के अनुसार अपना शेष 63,000 रुपया लेने गई तो यह लोग कमरे पर बैठे हुए मिले और उसे देखते ही गालियां देने लगे और कहा कि रुपया लेने आई है, इतना कहते हुए दोनों ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया और उसके सीने पर हाथ चलाए और कहा कि अगर आइंदा रुपए मांगने आ गई तो पटक कर सामूहिक बलात्कार करेंगे।

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वह इन लोगों से डर कर चली आई। अगले दिन घटना की रिपोर्ट लिखाने थाना कोतवाली पीलीभीत गई लेकिन उसकी रिपोर्ट पुलिस थाना कोतवाली द्वारा नहीं लिखी गई।

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