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उत्तर प्रदेश

‘गले में लटका प्रेस कार्ड और माइक ID पत्रकार होने का प्रमाण नहीं’; जिला सूचना अधिकारी हमीरपुर का आदेश पढ़िए!

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जिला सूचना अधिकारी ने 24 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी कर पत्रकारों की पहचान और सरकारी परिसरों में कवरेज के लिए आठ दिशा-निर्देश तय किए हैं। आदेश में साफ किया गया है कि न तो गले में लटका माइक आईडी कार्ड पत्रकार होने का प्रमाण है और न ही किसी व्हाट्सऐप ग्रुप का सदस्य होना आधिकारिक पहचान का आधार। सरकारी परिसरों में कवरेज के लिए वैध और सत्यापित पहचान पत्र के साथ संवेदनशील स्थानों पर लिखित अनुमति भी जरूरी होगी। फर्जी दस्तावेजों और भ्रामक खबरों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। सवाल यह है कि पत्रकारिता की आड़ में रौब गांठने और अपने निजी हित साधने वालों पर यह आदेश कितना प्रभावी साबित होगा?


परमजीत सिंह-

पत्रकारों की पहचान और कवरेज को लेकर जिला सूचना अधिकारी का बड़ा आदेश! फर्जी प्रेस आईडी पर सख्ती, बिना अनुमति सरकारी परिसरों में कवरेज पर रोक!

हमीरपुर के जिला सूचना अधिकारी ने 24 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश में पत्रकारों के लिए 8 प्रमुख दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

आदेश की प्रमुख बातें:

  • फर्जी और अवैध प्रेस आईडी पर सख्ती।
  • सरकारी कार्यालयों में कवरेज के लिए वैध पहचान पत्र अनिवार्य।
  • जिला सूचना कार्यालय से स्वीकृत या सत्यापित आईडी को ही आधिकारिक कवरेज के लिए मान्यता।
  • केवल माइक आईडी के आधार पर कवरेज या सरकारी परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं।
  • व्हाट्सऐप ग्रुप की सदस्यता पत्रकार होने का प्रमाण नहीं।
  • अधिकारियों पर दबाव बनाकर कवरेज करने की कोशिश पर रोक।
  • संवेदनशील सरकारी परिसरों में कवरेज से पहले लिखित अनुमति जरूरी।
  • फर्जी दस्तावेज और भ्रामक खबरों के मामलों में कानूनी कार्रवाई की चेतावनी।

अब राठ में फर्जी पत्रकारों की खैर नहीं है। पत्रकारिता की आड़ में दिन भर थाने में दलाली करते रहते हैं।

ये रहा जारी आदेश…

Official government notice from the District Information Officer, Hamirpur, Uttar Pradesh, dated 24 October 2026, showing body text and signatures.
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