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दिल्ली

कश्मीर वाला के संपादक को UAPA एक्ट में जमानत, शीर्ष कोर्ट ने कहा- मिसाल न बने ये केस!

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के पत्रकार फहद शाह को आज जमानत दे दी. शाह द कश्मीर वाला नामक प्लेटफॉर्म के संपादक हैं.

शीर्ष अदालत ने जेके एंड लद्दाख हाईकोर्ट के उस फैसले को गलत करार दिया, जिसमें कहा गया गया कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 (यूएपीए एक्ट) के तहत किसी आरोपी को जमानत दी जा सकती है, बशर्ते वह समाज के लिए कोई स्पष्ट और मौजूदा खतरा पेश न करे.

लाइव लॉ डॉट इन पर प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, पत्रकार को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा- भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना यूएपीए एक्ट की धारा के तहत आतंकवादी कृत्य नहीं माना जा सकता.

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र वर्मा की बेंच ने साथ ही “हाई कोर्ट के फैसले को गलत ठहरा देने वाले” मामले को लेकर यह निर्देश भी दिया कि इसे मिसाल के तौर पर पेश नहीं किया जाना चाहिए.

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