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मजीठिया वेज बोर्ड मामले में “हिंदुस्तान” अखबार को बिहार में झटका, देने होंगे 23 लाख रुपए, देखें कोर्ट आर्डर

शशिकान्त सिंह-

-जून 2020 से भुगतान की तारीख तक लगेगा आठ परसेंट ब्याज भी

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-मजीठिया मामले में लेबर कोर्ट मुजफ्फरपुर का फैसला, संजीव को मिली सफलता

मजीठिया वेज बोर्ड अवार्ड मामले में अब हिंदुस्तान अखबार को बिहार में झटका लगा है। 03 जुलाई 2023 को लेबर कोर्ट मुजफ्फरपुर ने प्रबंधन को नॉन वर्किंग जर्नलिस्ट संजीव कुमार को दो महीने के भीतर बकाया एरियर के रूप में 22.65 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। उन्हें एक जून 2020 से पेमेंट की तारीख तक 8 पर्सेंट ब्याज भी देना पड़ेगा।

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मजीठिया वेज बोर्ड के मामले में बिहार से यह दूसरा अवार्ड है। पहला अवार्ड भी लेबर कोर्ट मुजफ्फरपुर में ही तीन वर्ष पहले घोषित हुआ था।

संजीव कुमार हिंदुस्तान अखबार के सर्कुलेशन विभाग में असिस्टेंट मैनेजर के रूप में काम करते थे। कंपनी ने उनके पदनाम के आधार पर उन्हें मैनेजमेंट का हिस्सा बताने की कोशिश की, पर कोर्ट ने उसकी इस दलील को अस्वीकार कर दिया। माना कि मजीठिया वेज बोर्ड अवार्ड में पद का नाम नहीं, कार्य के स्वरूप के आधार पर पद का निर्धारण होता है।

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यह अवार्ड इस रूप में भी महत्वपूर्ण है कि कोर्ट ने स्वीकार किया है कि एक ही मैनेजमेंट के अंतर्गत आने वाली सभी सब्सिडियरी कंपनी एक यूनिट होती है। संजीव कुमार की ओर से अदालत में उनका पक्ष अधिवक्ता वी. के. ठाकुर ने रखा। श्री कुमार के अनुसार अधिवक्ता सूजॉय कुमार सिन्हा ने भी अदालती कार्रवाई के दौरान उनकी काफ़ी मदद की।

देखें कोर्ट आर्डर-

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