सेवा में,
श्री विकास यादव
रीजनल एच.आर. मैनेजर
हिन्दुस्तान मीडिया वेंचर्स लि.
मेरठ ।
विषयः- NON-LEGAL CHARGE SHEET-CUM-INTIMATION OF DOMESTIC ENQUIRY
महोदय,
आपके पत्र दिनांक 21.08.2017, जिसके द्वारा मुझे दिनांक 26.08.2017 को हिन्दुस्तान मीडिया वेंचर्स लि. के बरेली कार्यालय में डोमेस्टिक इन्क्वायरी में तलब करने की बात कही गयी है, के क्रम में सादर निवेदन करना है कि हिन्दुस्तान मीडिया वेंचर्स लि. ने उप श्रमायुक्त बरेली के आदेश दिनांक 31.03.2017 के बाद भी मजीठिया वेज बोर्ड के अनुसार वेतन व भत्ते आदि के एरियर की बकाया धनराशि 3251135.75/-रू0 मय बयाज अदा नहीं की है। धनराशि 3251135.75/-रू0 को अदा करने के वजाय मुझे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से परेशान करने को कथित मनगढंत, विधि विरूद्ध जांच की बात की जा रही है।
आपके इस पत्र के क्रम में कहना है किः-
1- यह कि तथा कथित डोमेस्टिक इन्क्वायरी श्रमजीवी पत्रकार एवं समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा शर्तें और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 के किस नियम व धारा के अन्तर्गत की जा रही है)।
2- यह कि दिनांक 06 जुलाई, 2017 व दिनांक 21 अगस्त, 2017 के पत्र में डोमेस्टिक इन्क्वायरी की बात कही है मगर आपने कथित आरोपों को पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया है। कृपया बिन्दुवार कथित आरोप पत्र उपलब्ध करायें।
3- यह कि हिन्दुस्तान मीडिया वेंचर्स लि. को जांच कराने का अधिकार श्रम अधिनियम के किस नियम व प्रावधान के तहत प्राप्त हुआ है?
4- यह कि आपने प्रार्थी को हिन्दुस्तान मीडिया वेंचर्स लि. का स्टैडिंग आर्डर (समझौता पत्र) जोकि श्रम अधिनियम के प्रावधान के तहत निजी क्षेत्र की किसी भी कंपनी/नियोक्ता वकर्मचारी के बीच होता है, बार-बार मांगने पर भी अब तक नहीं दिया है। श्रम विभाग से पंजीकृत स्टैडिंग आर्डर (समझौता पत्र) उपलब्ध कराया जाये, जिसका अध्ययन कर आपको कथित आरोपों का समुचित उत्तर दिया जा सके।
5- यह कि आपके द्वारा इस कपोल कल्पित प्रचलित भारतीय कानून के विपरीत की जा रही मनमानी जांच मुझे परेशान करने, उत्पीड़न कराने व मेरी हत्या की साजिश रचने का क्रम प्रतीत हो रही है। क्योंकि मैं आपके व बरेली यूनिट के एच.आर. प्रभारी श्री सत्येन्द्र अवस्थी के विरूद्ध जानमाल के नुकसान की धमकी देने की लिखित शिकायत दिनांक 22.02.2017 को उप श्रमायुक्त बरेली को पहले ही कर चुका हूं। भय व तनाव की वजह से ही अस्वस्थ चल रहा हूं और कार्यालय आने में असमर्थ बना हुआ हूं। यदि कोई निष्पक्ष जांच है, तो वह किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष ही विधिसंगत, न्यायसंगत और तर्कसंगत हो सकती है।
अतः आपसे विनम्र आग्रह है कि व्यापक न्याय हित में मेरे इस पत्र में वर्णित उपरोक्त बिन्दुओं का स्पष्ट उत्तर तथा कथित आरोप पत्र देते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष विधिक प्रावधानों के तहत बयान करने के लिए तिथि नियत कराके अवगत कराने की कृपा करें।
दिनांकः- 24.08.2017
भवदीय
निर्मलकान्त शुक्ला
वरिष्ठ उप सम्पादक
हिन्दुस्तान मीडिया वेंचर्स लि0
बरेली यूनिट, बरेली ।
कोड-एम-77978
मो0-9411498700
प्रतिलिपिः-
1- एच.आर. प्रभारी, हिन्दुस्तान बरेली यूनिट बरेली।
2- श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3- उप श्रमायुक्त बरेली क्षेत्र बरेली को इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण की जांच कराके न्यायोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।