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मध्य प्रदेश के प्रमुख अखबारों पर भड़काऊ और साम्प्रदायिक रिपोर्टिंग के आरोप

भोपाल | मध्य प्रदेश के भोपाल से प्रकाशित समाचार संस्करणों की खबरों पर कुछ स्थानीय लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है। लोगों ने पुलिस और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से की शिकायत में अखबारों द्वारा पत्रकारिता की मर्यादाओं के उल्लंघन का आरोप लगाया है। मामला 27 अप्रैल 2025 के एडिशन में प्रकाशित कुछ समाचारों को लेकर उठा था।

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि अपराध की घटनाओं को जानबूझकर साम्प्रदायिक रंग देकर प्रस्तुत किया गया। खासतौर पर “लव जिहाद” जैसे भ्रामक और गैर-कानूनी शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसे किसी भी आधिकारिक दस्तावेज में मान्यता प्राप्त नहीं है। इससे एक विशेष समुदाय के प्रति वैमनस्य फैलाने की कोशिश की गई।

इसके अलावा, पीड़िताओं की गोपनीय जानकारी—जैसे उनके शैक्षणिक संस्थान का नाम—प्रकाशित कर कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किया गया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपियों को दोषी के रूप में पेश कर मीडिया ट्रायल की कोशिश की गई, जिससे लंबित न्यायिक प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ सकता है।

शिकायतकर्ताओं ने प्रेस काउंसिल से अनुरोध किया है कि संबंधित समाचार पत्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए और उन्हें सार्वजनिक रूप से माफीनामा प्रकाशित करने का निर्देश दिया जाए। साथ ही यह भी मांग की गई है कि मीडिया संस्थानों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जाएं ताकि वे अपराध संबंधी समाचारों को धर्म या जाति से जोड़ने से परहेज करें और संतुलित तथा जिम्मेदार भाषा का उपयोग करें।

प्रेस काउंसिल के नियमानुसार, मीडिया का दायित्व है कि वह सामाजिक सौहार्द और शांति बनाए रखने वाली रिपोर्टिंग करे। ऐसे में इस शिकायत पर शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा जताई जा रही है।

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