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‘दैनिक नवजीवन’ संपत्ति चोरी प्रकरण : पुलिस की खात्मा रिपोर्ट खारिज, केस नये सिरे से शुरू, नामजद आरोपियों के खिलाफ वारंट

Sanjay Chaturvedi : ‘नेशनल हेराल्ड’ के हिंदी संस्करण ‘दैनिक नवजीवन’ की संपत्ति चोरी हो जाने के मामले में भोपाल कोर्ट ने पुलिस की खात्मा रिपोर्ट को खारिज कर केस को नये सिरे से शुरू कर नामजद आरोपी एनके मित्तल और महेन्द्र सिंह बग्गा के खिलाफ पांच पांच हजार रूपये के जमानती वारण्ट जारी किए हैं। मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। नवजीवन की मशीन और अन्य सामान चोरी जाने की घटना 18-19 नवम्बर 2007 में हुई थी एमपी नगर थाना पुलिस ने काफी दवाब के बाद 9 जनवरी 2008 को धारा 380 के तहत नामजद प्रकरण दर्ज किया।

<p>Sanjay Chaturvedi : 'नेशनल हेराल्ड' के हिंदी संस्करण 'दैनिक नवजीवन' की संपत्ति चोरी हो जाने के मामले में भोपाल कोर्ट ने पुलिस की खात्मा रिपोर्ट को खारिज कर केस को नये सिरे से शुरू कर नामजद आरोपी एनके मित्तल और महेन्द्र सिंह बग्गा के खिलाफ पांच पांच हजार रूपये के जमानती वारण्ट जारी किए हैं। मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। नवजीवन की मशीन और अन्य सामान चोरी जाने की घटना 18-19 नवम्बर 2007 में हुई थी एमपी नगर थाना पुलिस ने काफी दवाब के बाद 9 जनवरी 2008 को धारा 380 के तहत नामजद प्रकरण दर्ज किया।</p>

Sanjay Chaturvedi : ‘नेशनल हेराल्ड’ के हिंदी संस्करण ‘दैनिक नवजीवन’ की संपत्ति चोरी हो जाने के मामले में भोपाल कोर्ट ने पुलिस की खात्मा रिपोर्ट को खारिज कर केस को नये सिरे से शुरू कर नामजद आरोपी एनके मित्तल और महेन्द्र सिंह बग्गा के खिलाफ पांच पांच हजार रूपये के जमानती वारण्ट जारी किए हैं। मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। नवजीवन की मशीन और अन्य सामान चोरी जाने की घटना 18-19 नवम्बर 2007 में हुई थी एमपी नगर थाना पुलिस ने काफी दवाब के बाद 9 जनवरी 2008 को धारा 380 के तहत नामजद प्रकरण दर्ज किया।

इस मामले में नवजीवन के प्रकाशन समूह एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के चेयरमैन मोतीलाल वोरा के पत्र पर पुलिस ने एफआईआर में धारा 405 का इजाफा कर दिया। प्रकरण दर्ज होने के दो साल बाद भी पुलिस की विवेचना आगे नहीं बढ़ी। पुलिस के रवैये के खिलाफ फरियादी मो सईद ने 2010 में पुलिस थाने में एफआईआर की दूसरी वर्षगांठ मनाते हुए केक काटकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन से बौखलाई पुलिस ने आनन फानन खात्मा डाल दिया। कोर्ट ने पुलिस की खात्मा रिपोर्ट को खारिज कर नये सिरे से शुरू किया। कोर्ट ने धारा 380 के बजाय धारा 406 का मामला मानते हुए आरोपियों के खिलाफ जमानती वारण्ट जारी किए हैं। मामले में फरियादी की ओर से अधिवक्ता भरत चतुर्वेदी ने पैरवी की।

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भोपाल के पत्रकार संजय चतुर्वेदी के फेसबुक वॉल से.

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0 Comments

  1. josh kumar

    October 16, 2014 at 11:57 am

    ye khabar bhi kafi badi hai. in logo ne akhbar ki jameen par vishal mega mart mall tan diya, ratoraat navjeevan ki mcahine chori chali gayi thi. nk mittal delhi ka bahut bada builder hai jabki bagga, bhopal main cineplex ka malik hai. vora ka sidha varadhasta hai.

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