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रामदेव की पतंजलि को डांट पड़ने की ख़बर मीडिया पचा गई

रामदेव की पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है. 27 फरवरी को अदालत ने पतंजलि के खिलाफ कुछ गंभीर बीमारियों के इलाज का भ्रामक दावा पेश करने और अपने आदेश का उल्लंघन करने को लेकर पतंजलि और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया है.

बता दें कि अदालत ने नवंबर 2023 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ नोटिस जारी करने का आदेश दिया था. अदालत ने कहा कि वह कोई भ्रामक विज्ञापन न जारी करे या एलोपैथी के प्रतिकूल बयान न दे.

याचिका में आईएमए ने पतंजलि के खिलाफ साक्ष्य-आधारित दवा को बदनाम करने का आरोप लगाया था. आईएमए की याचिका में अदालत से आधुनिक दवाओं और टीकाकरण के खिलाफ अपमानजनक अभियान और नकारात्मक विज्ञापनों पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है.

हालांकि, किसी चैनल या हिंदी पट्टी के अख़बारों ने इस खबर को नहीं दिखाया-छापा है. उसका कारण है कि इन जैसी कंपनियों से मिलने वाला करोड़ों रूपये का विज्ञापन मीडिया को मुंह बंद करने के लिए ही तो दिया जाता है.

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