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उत्तर प्रदेश

कोर्ट में 50 हजार का जुर्माना देकर मेरठ की छात्रा ने कुलपति को भिजवाया नोटिस

मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की कुलपति पर करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप लगा है. आरोप विश्वविद्यालय की एक लॉ स्टूडेंट द्वारा लगाया गया है.

इससे पहले अदालत ने छात्रा से कहा कि वह मामले की सुनवाई के लिए अदालत में 50 हजार का एडवांस जुर्माना जमा कर दे, यह इसलिए क्योंकि यदि कुलपति पर उसके द्वारा लगाए गए आरोप सही साबित नहीं हुए तो उसका जमा 50 हजार जब्त कर लिया जाएगा.

छात्रा ने जुर्माने की 50 हजार रुपये रकम जमा कर दी. अब कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और विकास बुधवार की तरफ से कुलपति प्रों. संगीता शुक्ला को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है.

आरोप क्या है?
याचिकाकर्ता के वकील हेमंत यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरठ की कुलपति ने बिना विधिज्ञ परिषद की अनुमति के एक सॉफ्टवेयर कंपनी को पांच करोड़ रुपये का भुगतान किया. दस्तावेज स्कैनिंग में चार करोड़ और आधिकारिक यात्राओं में फाइव स्टार होटलों में ठहरने में लाखों रुपये खर्च करने का आरोप है.

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