गोरखपुर : गोरखपुर के खोजी पत्रकार सत्येन्द्र कुमार के उत्पीड़न के मामले में कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए शाहपुर थानेदार और विवेचक को 20 फरवरी 2023 को सभी जरूरी रिकार्ड्स के साथ तलब कर लिया है।
कोर्ट को अधिवक्ता चंडी तिवारी ने बताया कि पत्रकार पर दर्ज मुकदमे में हाइकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद इस आदेश का अनुपालन करने के लिए लोअर कोर्ट ने भी एक आदेश शाहपुर पुलिस को जारी किया था, लेकिन हाइकोर्ट तथा लोअर कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर शाहपुर पुलिस ने पत्रकार के घर “ऑफ द रिकॉर्ड” दबिश का सिलसिला जारी रखा और उन्हें प्रताड़ित करती रही।
बारह फरवरी को रात लगभग 12 बजे थानेदार के निर्देश पर पादरी बाजार चौकी इंचार्ज तथा सिपाहियों ने पत्रकार के घर फिर एक बार दबिश दी और घर मे मौजूद बीमार महिला तथा बच्ची से अभद्रता की, जबकि इस मुकदमे मे पुलिस द्वारा पत्रकार का लिखित बयान संलग्न कर विवेचना समाप्त करते हुए चार्जशीट प्रेषित कर दी गयी है तथा इसकी एक प्रति हाइकोर्ट में भी सबमिट की जा चुकी है।
अधिवक्ता का कहना था कि भ्रष्टाचारियों के इशारे पर थानेदार ने पत्रकार तथा उसके परिवार को प्रताड़ित करने, अगवा करने तथा फर्जी मामलों में फँसाने के उद्देश्य से इलाहाबाद हाइकोर्ट तथा लोअर कोर्ट के आदेश की अवहेलना की तथा फिर सेएक बार “ऑफ द रिकॉर्ड जाकर” इस मामले में रात 12 बजे गैरकानूनी रूख अख्तियार किया । इस संबंध में सबूत के तौर पर कोर्ट के सामने शाहपुर पुलिस के दरोगा और सिपाहियों के वीडियो और ऑडियो भी पेश किए जाने का दावा किया गया है ।