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उत्तर प्रदेश

सोशल मीडिया पर योगी सरकार की जय जय करेंगे तो मिलेंगे 8 लाख मंथली, पंगा लेंगे तो क्या होगा, ये भी जान लीजिए…

त्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कैबिनेट बैठक में डिजिटल मीडिया नीति को मंजूरी दे दी है. इस नीति के तहत सरकार की जय-जय करने पर विज्ञापन मिलेगा, और यदि किसी ने खिलाफत या सरकार विरोधी कंटेंट परोसा तो तीन साल से उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान रखा गया है. अब आप देख लीजिए, क्या करना है. सरकार ने अपनी मंशा जता दी है.

इसके अलावा, सरकार विरोधी, आपत्ति जनक, राष्ट्रविरोधी पोस्ट, अश्लीलता पूर्ण सामग्री पोस्ट करने पर मानहानि मुकदमे से लेकर राष्ट्रविरोधी गतिविधियों तक का केस चल सकेगा. कौन सा कंटेंट किस श्रेणी मे आयेगा यह तय सरकारी एजेंसी करेंगी.

गौरतलब है केंद्र सरकार ने तीन वर्ष पूर्व ऐसी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजीटल मीडिया एथिक्स कोड जारी किए थे. अभी तक सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट पर आईटी एक्ट की धारा 66E व 66F का उपयोग हो रहा था.अब प्रदेश सरकार पहली बार ऐसे मामलों पर नियंत्रण को यह डिजिटल मीडिया नीति 2024 ला रही है.

देखें यह रिपोर्ट….

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