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बिजनेस टेलिविजन इंटरनेशनल की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

दिल्ली : एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज जी. के. गौर ने बिजनेस टेलिविजन इंटरनेशनल लिमिटेड की दक्षिण दिल्ली के उदय पार्क स्थित संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है।  कंपनी सन 2000 में बंद हो गई थी। बाद में उसने कर्मचारियों को वेतन देने के आदेश का ठुकरा दिया था।

<p>दिल्ली : एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज जी. के. गौर ने बिजनेस टेलिविजन इंटरनेशनल लिमिटेड की दक्षिण दिल्ली के उदय पार्क स्थित संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है।  कंपनी सन 2000 में बंद हो गई थी। बाद में उसने कर्मचारियों को वेतन देने के आदेश का ठुकरा दिया था।</p>

दिल्ली : एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज जी. के. गौर ने बिजनेस टेलिविजन इंटरनेशनल लिमिटेड की दक्षिण दिल्ली के उदय पार्क स्थित संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है।  कंपनी सन 2000 में बंद हो गई थी। बाद में उसने कर्मचारियों को वेतन देने के आदेश का ठुकरा दिया था।

न्यायाधीश गौर ने अपने फैसले में कहा है कि अदालत को कंपनी के निदेशकों की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला। कर्मचारियों का पक्ष सही है, इसलिए कंपनी की संपत्ति की कुर्की का वारंट जारी किया जा रहा है। कर्मचारियों की तरफ से एडवोकेट विनोद पांड ने याचिका दायर की थी। 

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याचिका में अदालत से अपील की गई थी कि वेतन के भुगतान के लिए कंपनी की संपत्ति की कुर्की का आदेश दिया जाए। न्यायाधिकरण ने आदेश दिया है कि अब कंपनी के 130 कर्मचारियों को 12 फरवरी 2000 से वेतन के भुगतान की उम्मीद बढ़ गई है।

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