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TV18 पर 23.98 करोड़ रु का जुर्माना, आदेश के खिलाफ अपील करेगा नेटवर्क18

नोएडा | केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) विभाग के संयुक्त आयुक्त ने TV18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड पर 23.98 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह आदेश 3 फरवरी 2025 को जारी किया गया, जिसमें 2017-18 के वित्तीय वर्ष के दौरान ट्रांजिशनल क्रेडिट (जिसमें सेस और कृषि कल्याण सेस शामिल हैं) के दावे में कथित अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है।

कंपनी का कहना है कि यह जुर्माना CGST अधिनियम, 2017 और उत्तर प्रदेश GST अधिनियम, 2017 के तहत FORM TRAN-1 भरते समय क्रेडिट के गलत लाभ लेने से संबंधित है। Network18 ने एक बयान में कहा कि कंपनी इस आदेश के खिलाफ अपील करेगी।

Network18 और TV18 का विलय
गौरतलब है कि TV18 का 2024 में Network18 के साथ विलय हो गया था। यह विलय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की मंजूरी के बाद अक्टूबर 2024 में पूरा हुआ था।

कंपनी का स्पष्टीकरण
Network18 ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का वित्तीय प्रभाव केवल जुर्माने तक ही सीमित है और इसका कंपनी के व्यवसाय संचालन या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

क्या है मामला?
विभाग का आरोप है कि कंपनी ने ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा करते समय नियामकीय प्रावधानों का उल्लंघन किया। वहीं, कंपनी ने अपने पक्ष को मजबूत करते हुए इस फैसले को चुनौती देने की बात कही है।

यह मामला अब कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा और देखना होगा कि कंपनी अपील में क्या तर्क प्रस्तुत करती है।

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