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सेबी ने सुब्रत राय से 6.48 करोड़ रुपये जमा करने को कहा

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सुब्रत राय और सहारा की एक कंपनी सहारा हाउसिंग को कहा है कि वे साढ़े छह करोड़ रुपये जमा करें और अगर ऐसा नहीं किया गया तो परिसंपत्तियों व बैंक खातों को जब्त कर लिया जाएगा.

सेबी ने नियमों का उल्लंघन करने के एक मामले में बृहस्पतिवार को सहारा समूह की कंपनी सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, उसके प्रमुख सुब्रत राय और अन्य को नोटिस भेजकर उन्हें 15 दिन के अंदर 6.48 करोड़ रुपये जमा करने के लिए कहा है. ये यूनिट्स सेबी द्वारा लगाए गए जुर्माने को अदा करने में विफल रही हैं. इसके बाद उन्हें नोटिस जारी किया गया है.

सेबी ने जून में अपने आदेश में सहारा समूह की दो कंपनियों- सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन और सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन (अब सहारा कमोडिटी सर्विसेज कॉरपोरेशन) और सुब्रत राय, अशोक राय चौधरी, रवि शंकर दुबे और वंदना भार्गव पर 12 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.

यह मामला सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन द्वारा 2008-09 के दौरान ओएफसीडी जारी करने से संबंधित है. इन यूनिट्स पर यह जुर्माना वैकल्पिक पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचर (ओएफसीडी) जारी करने में नियामकीय नियमों के उल्लंघन के लिए लगाया गया था.

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