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पत्रकार तरुण तेजपाल, तहलका मैग्जीन और दो अन्य पत्रकारों को ₹2 करोड़ का हर्जाना देने का आदेश

Delhi HC orders Tehelka, Tarun Tejpal and two others to pay ₹2 crore to retired Maj Gen MS Ahluwalia in defamation case related to a 2001 sting operation.

पूर्व मेजर जनरल एमएस अहलूवालिया मानहानि का केस जीत गये। पत्रकार तरुण तेजपाल, तहलका पत्रिका और दो अन्य पत्रकारों को ₹2 करोड़ का हर्जाना देने का आदेश।

दिल्ली हाईकोर्ट ने ₹2 करोड़ का हर्जाना देने का आदेश दिया। एमएस अहलूवालिया को मिलेगा ₹2 करोड़ का हर्जाना।

तहलका द्वारा स्टिंग ऑपरेशन के 22 साल बाद HC का आया आदेश। स्टिंग ऑपरेशन में अहलूवालिया पर रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार का लगाया गया था आरोप।

तहलका के ‘ऑपरेशन वेस्ट एंड’ नामक स्टिंग ऑपरेशन के बाद अहलूवालिया का कोर्ट मार्शल किया गया था जिसमें उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश की गई थी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने जजमेंट अपलोड किया था, फिर डिलीट कर दिया… दुबारा अपलोड हो तो विस्तार से पता चले…

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