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उत्तर प्रदेश

आय से अधिक संपत्ति मामले में अमिताभ ठाकुर पूरी तरह मुक्त

पूर्व आईपीएस अफसर और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर आय से अधिक संपत्ति मामले में पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं.

जुलाई 2015 में अमिताभ ठाकुर द्वारा मुलायम सिंह यादव पर धमकी देने का आरोप लगाने के बाद उन पर की गई ताबड़तोड़ कार्रवाई के क्रम में उन पर सितंबर 2015 में उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान द्वारा थाना गोमती नगर में आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया गया था. उन पर अपनी आय से 98 लाख रुपए अधिक होने का आरोप लगाया गया था.

अमिताभ ठाकुर ने उसी समय इस मुकदमे को राजनीति से प्रेरित बताया था.

इस मुकदमे की विवेचना ईओडब्लू द्वारा की गई जिन्होंने लगभग साढ़े 3 साल की विवेचना के बाद यह निष्कर्ष निकाला था कि अमिताभ ठाकुर आय से अधिक संपत्ति के दोषी नहीं हैं.

ईओडब्ल्यू ने शासन से अनुमोदन के बाद अपनी अंतिम रिपोर्ट अक्टूबर 2018 में लखनऊ कोर्ट को भेजी थी.

तब से यह मामला लखनऊ कोर्ट में लंबित था. अब स्पेशल जज पीसी कोर्ट द्वितीय रेखा शर्मा ने अपने आदेश द्वारा ईओडब्ल्यू की अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार कर अमिताभ ठाकुर को आय से अधिक के आरोपों से मुक्त कर दिया है.

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