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न्यूज चैनल को बंद किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकारा, मांगा 3 साल का डेटा

सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड समाचार चैनल पावर टीवी के प्रसारण पर प्रतिबंध को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार की जमकर खिंचाई की. साथ ही लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदनों का निपटारा होने तक ऐसे प्रतिबंधों को लेकर केंद्र से सवाल किया.

सीजेआई धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी से यह डेटा पेश करने को कहा कि कितने चैनलों ने लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था और उनमें कितनों को मंजूरी मिलने तक प्रसारण बंद करने का निर्देश दिया गया था.

हमारे सामने डेटा पेश करें कि कितने चैनलों ने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था. हम उन टीवी चैनलों की संख्या जानना चाहते हैं जिन्होंने पिछले तीन साल में नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था और अनुमोदन लंबित रहने के दौरान उन्हें प्रसारण बंद करने का आदेश दिया गया. यह सवाल पूछने वाली पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे.

हालांकि, प्रतिबंध के खिलाफ पावर टीवी की याचिका पर सुनवाई 22 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपस्थित नहीं थे. चैनल का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार और सुनील फर्नांडीस के माध्यम से किया गया था.

संक्षिप्त सुनवाई के दौरान सिन्हा ने पीठ को सूचित किया कि चैनल ने शीर्ष अदालत के 12 जुलाई के आदेश के मद्देनजर परिचालन फिर से शुरू कर दिया है, जिसने चैनल पर प्रसारण से प्रतिबंध हटा दिया है.

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1 Comment

1 Comment

  1. Ajay Verma

    July 16, 2024 at 9:00 pm

    UNI pe Supreme court kyon shant hai…

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