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पत्रकार गौरी लंकेश मर्डर केस के आरोपी की बेल के खिलाफ SC ने खारिज की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार गौरी लंकेश की साल 2017 में की गई हत्या के मामले में आरोपी मोहन नायक एन को दी गई जमानत रद्द करने की अपील को खारिज कर दिया है.

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने नायक को दी गई जमानत रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि, “उन्होंने मुकदमे में सहयोग किया है और अब तक किसी भी स्थगन की मांग नहीं की है.” मोहन नायक एन 18 जुलाई 2018 से हिरासत में थे.

शीर्ष अदालत ने 20 अगस्त के अपने आदेश में कहा, “इन परिस्थितियों में हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं. हालांकि, यह निर्देशित किया जाता है कि ट्रायल कोर्ट तेजी से सुनवाई करेगा और सभी पक्ष ट्रायल के समापन में ट्रायल कोर्ट के साथ सहयोग करेंगे.”

अदालत ने कहा कि यदि आरोपी मामले में सहयोग नहीं करता है या अनावश्यक स्थगन नहीं मांगता है तो उसकी जमानत रद्द करने के लिए आवेदन दायर नहीं किया जा सकता.

आदेश को चुनौती देते हुए खटखटाया शीर्ष अदालत का दरवाजा
कर्नाटक सरकार और गौरी लंकेश की बहन कविता लंकेश ने मामले के आरोपियों में से एक नायक को जमानत देने के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय सरकार के 7 दिसंबर, 2023 के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था.

बता दें कि गौरी लंकेश की 5 सितंबर 2017 को बेंगलुरु में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने इस मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया था.

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