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दूरदर्शन पर 24 घंटे का सिंधी भाषी चैनल शुरू करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची याचिका

नई दिल्ली | केंद्र सरकार दूरदर्शन पर 24 घंटे का सिंधी भाषा का चैनल शुरू करने की योजना बना रही है, हालांकि इस निर्देश वाले अनुरोध के बाद एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) की तरफ से इसके खिलाफ याचिका भी दायर की गई है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ एनजीओ सिंधी भगत की याचिका पर सुनवाई कर सकती है. याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा खारिज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.

इससे पहले 27 मई को हाई कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि- प्रसार भारती का 24 घंटे का सिंधी भाषी चैनल शुरू नहीं करने का निर्णय बोधगम्य भेद (अंतर को समझना) पर आधारित है.

कोर्ट ने यह भी कहा कि, एनजीओ दूरदर्शन पर 24 घंटे का सिधी चैनल संचालित करने के लिए निर्देश का अनरोध करने के कानूनी अधिकार-संवैधानिक अधिकार के संबंध में उसे समझाने में असमर्थ रहा है और उसकी दलील अनपयुक्त है.

याचिका में कहा गया था कि प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 12(2)(डी) प्रसार भारती पर विभिन्न क्षेत्रों की विविध संस्कृतियों और भाषाओं को पर्याप्त कवरेज प्रदान करने का दायित्व डालती है.

प्रसार भारती ने अपने जवाब में कहा कि तत्कालीन जनगणना के अनुसार देश में सिंधी भाषी लोगों की संख्या करीब 26 लाख है और एक पूर्णकालिक चैनल उपयुक्त होगा.

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