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उत्तर प्रदेश

सनबीम स्कूल की ख़बर चलाने पर पोर्टल के एडिटर पर मुकदमा, कोर्ट ने दी जमानत, देखें पूरा मामला

वाराणसी | यूपी के वाराणसी में एक स्कूल के खिलाफ खबर चलाने को लेकर पोर्टल के संपादक पर दर्ज हुए मानहानि के मामले में कोर्ट ने जमानत दे दी है. अदालत ने दो जमानतों के साथ संपादक को रिहा करने का भी आदेश दिया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सनबीम स्कूल के मीडिया प्रभारी शशांक सिंह ने वाराणसी न्यूज नामक पोर्टल के संपादक आयुष सिंह के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था. आरोप था कि 14 मार्च 2024 को न्यूज पोर्टल में एक खबर प्रकाशित कर दावा किया गया था कि आयकर विभाग ने सनबीम समूह के मालिक दीपक और बाबा मधोक के कातों को सीज कर दिया है और उनके स्कूलों पर इनकम टैक्स नहीं जमा करने का आरोप है.

साथ ही खबर में यह भी बताया गया कि आयकर विभाग ने दोनों समूहों के लगभग 50 बैंक खाते भी सीज कर दिए हैं और सर्वे की कार्यवाही रात भर चली. शशांक सिंह के अनुसार यह खबर पूरी तरह भ्रामक थी.

बताया जा रहा है कि इस संबंध में जब न्यूज पोर्टल के संपादक आयुष को नोटिस भेजा गया तो उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई. जिसके बाद सनबीम समूह ने अदालत का रूख किया.

अदालत ने आरोपी संपादक को तलब किया, पेशी के दौरान संपादक आयुष सिंह ने अपने अधिवक्ता विकास सिंह के माध्यम से जमानत की अर्जी दी. जिसकी सुनवाई के बाद अदालत ने जमानत दे दी.

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) पवन सिंह की अदालत ने 25-25 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र देने के बाद संपादक को रिहा करने का आदेश कर दिया.

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