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दैनिक भास्कर के अवैध मुंगेर संस्करण को बंद कराने की मांग

बिहार के मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त पंकज कुमार पाल ने अधिवक्ता श्रीकृष्ण प्रसाद के आवेदन को मुंगेर के जिला पदाधिकारी राजेश मीणा के पास समुचित कार्यवाही हेतु भेजने का आश्वासन दिया है. यह आश्वासन 4 मई, 2019 को अपने कार्यालय कक्ष में तब दिया जब आवेदक अधिवक्ता श्रीकृष्ण प्रसाद ने आयुक्त से मिलकर दैनिक भास्कर अखबार के अवैध मुंगेर संस्करण को बन्द करने से जुड़े आवेदन में कार्रवाई करने का अनुरोध किया.

आयुक्त ने कहा- ‘मैंने आपके आवेदन को पढ़ा है. मैं आवेदन को समुचित कार्रवाई हेतु मुंगेर के डीएम के पास भेज दूंगा.’

स्मरणीय है कि मुंगेर के अधिवक्ता श्रीकृष्ण प्रसाद दैनिक हिंद्स्तान के भी अवैध संस्करण के खिलाफ लड़ाई लड़ चुके हैं और इसी मामले में मुंगेर कोतवाली कांड संख्या- 445/2011 में भादवि की धाराएं 420, 471, 476 की नामजद अभियुक्त शोभना भरतिया को पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कानूनी शिकस्त दे चुके हैं.

अब श्रीकृष्ण प्रसाद ने मुंगेर के आयुक्त पंकज कुमार पाल को लिखित आवेदन सुपर्द कर मेसर्स डी बी कार्प लिमिटेड द्वारा मुंगेर जिले में प्रसारित दैनिक भास्कर के अवैध मुंगेर भास्कर संस्करण को बन्द करने की मांग की है. आयुक्त को सुपुर्द आवेदन में अधिवक्ता श्रीप्रसाद ने साक्ष्य के रूप में प्रेस-रजिस्ट्रार, नई दिल्ली के कार्यालय के गाइडलाइन्स फॉर रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न की है.

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