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टीवी9 के पूर्व सीईओ रवि प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

रवि प्रकाश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट को लगाई फटकार. कहा- ज़मानत देने के लिए केस की मेरिट को नज़रअंदाज़ किया. हाईकोर्ट से दोबारा 10 जून को ज़मानत याचिका पर सुनवाई के लिए कहा. रविप्रकाश की गिरफ़्तारी पर भी रोक लगाई. पुलिस से कहा कि गिरफ़्तारी से 48 घंटे पहले नोटिस देना होगा.

टीवी9 के पूर्व सीईओ रवि प्रकाश की अग्रिम जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने वापस तेलंगाना हाईकोर्ट भेज दी है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा है कि वह दस जून को अग्रिम जमानत याचिका पर मेरिट के आधार पर फैसला करे. सुप्रीम कोर्ट ने रविप्रकाश को निर्देश दिया है कि वे पुलिस जांच में शामिल होकर सहयोग करें. अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है तो उन्हें 48 घंटे का नोटिस देगी ताकि वे अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकें.

सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद में दर्ज आपराधिक मामलों में यह फैसला दिया है. रविप्रकाश के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की एफआईआर दर्ज है. टीवी9 के पूर्व सीईओ रवि प्रकाश ने सुप्रीम कोर्ट से हैदराबाद पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामलों में अग्रिम जमानत की मांग की है. उनके खिलाफ नए प्रबंधन अलंदा मीडिया द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी. नए प्रबंधन को परेशान करने के विवेकपूर्ण प्रयासों के अलावा उसके साथ धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगाया गया था.

रवि प्रकाश की अग्रिम जमानत याचिका पिछले सप्ताह तेलंगाना उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी. उन्होंने अब अग्रिम जमानत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. रवि प्रकाश का दावा है कि टीवी 9 मीडिया समूह में उनका 10 प्रतिशत हिस्सा है. चिंतलपति श्रीनिवास राजू के तहत समूह के पुराने प्रबंधन ने अपनी 90 प्रतिशत हिस्सेदारी नए प्रबंधन को बेच दी. जबकि रवि प्रकाश के खिलाफ सभी एफआईआर में कहा गया है कि उन्होंने बहुसंख्यक हितधारकों को कंपनी पर कब्जा करने से रोकने के लिए अनुचित तरीके चुने हैं.

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