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दैनिक भास्कर और नवदुनिया पर नफरती रिपोर्टिंग का आरोप, हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका

भोपाल। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एडवोकेट दीपक बुंदेले ने दो प्रमुख हिंदी अखबारों—दैनिक भास्कर और नवदुनिया—के खिलाफ एक याचिका दाखिल की है। याचिका में इन दोनों अखबारों पर “साम्प्रदायिक और नफरती रिपोर्टिंग” का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।

याचिका में दावा किया गया है कि इन अखबारों में हाल ही में प्रकाशित कुछ खबरें सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाली हैं और उनका मकसद समाज में एक विशेष वर्ग के खिलाफ नफरत भड़काना है। विशेषकर भोपाल में बच्ची से दुष्कर्म की एक घटना को लेकर प्रकाशित रिपोर्ट्स को उदाहरण के तौर पर याचिका में प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त याचिका में आरोप लगाया गया है कि दैनिक भास्कर और नवदुनिया ने संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 और 25 का उल्लंघन किया है।

एडवोकेट बुंदेले ने अदालत से अपील की है कि ऐसे मीडिया कवरेज पर नकेल कसने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं और भविष्य में समाज में नफरत फैलाने वाली पत्रकारिता के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मामले की अगली सुनवाई 19 जून को होगी।

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