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दिल्ली की केजरी सरकार ने मीडियाकर्मियों के हित में उठाया बड़ा कदम, श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में संशोधन हेतु बिल पेश किया

नयी दिल्ली : दिल्ली सरकार ने श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया जिसमें किसी भी उल्लंघन के लिए एक साल तक की कैद की सजा और 10,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव रखा गया है।

<p>नयी दिल्ली : दिल्ली सरकार ने श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया जिसमें किसी भी उल्लंघन के लिए एक साल तक की कैद की सजा और 10,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव रखा गया है।</p>

नयी दिल्ली : दिल्ली सरकार ने श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया जिसमें किसी भी उल्लंघन के लिए एक साल तक की कैद की सजा और 10,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव रखा गया है।

दिल्ली विधानसभा में विधेयक पेश करते हुए श्रम मंत्री गोपाल राय ने कहा कि वर्तमान अधिनियम की खामियां पत्रकारों एवं गैर पत्रकारों के लिए मजीठिया वेतन बोर्ड की कई सिफारिशों के कार्यान्वयन के रास्ते में आ रही हैं।

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उन्होंने कहा, ‘‘श्रमजीवी पत्रकारों और अखबारों के दूसरे कर्मचारियों ने वेतन के भुगतान संबंधी कई मुद्दे उठाए और साथ ही श्रमजीवी पत्रकारों एवं अखबारों के दूसरे कर्मचारियों के लिए उचित वेतन लागू करने की दिशा में सही प्रावधानों की कमी का मुद्दा भी उठाया।’’

श्रमजीवी पत्रकारों एवं दूसरे अखबार कर्मचारियों के लिए अधिनियम (सेवा की स्थिति और विविध प्रावधान : दिल्ली संशोधन अधिनियम 2015) का उद्देश्य उचित मुआवजा उपलब्ध कराना और अधिनियम का पालन ना करने के मामलों में दंडात्मक प्रावधानों को मजबूत करना है।

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0 Comments

  1. ram jivan gupta

    November 27, 2015 at 5:37 am

    मुझे दैनिक जागरण से न्याय दिलवा दो।

  2. ashok modi

    November 27, 2015 at 8:45 am

    Me DainikBhaskar Bikaner me5 months se or 12.3.2005 se sriganganagar me kam kar rhahu. Kya ma ab magithia ke lia mesh kar skta hu kya.AshokModi No 9672996504

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