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गजरौला में दैनिक जागरण के पत्रकार पर पॉक्सो एक्ट का मुकदमा

उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के थाना गजरौला में प्रमुख हिंदी दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण के पत्रकार व एजेंट पर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

थाना गजरौला के ग्राम काकाठेर के एक व्यक्ति ने अमरोहा की पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उसके गांव के मुकेश पुत्र राम सिंह उर्फ जुम्मन व कुंवर पाल सिंह पुत्र करन सिंह गुंडे, बदमाश किस्म के व्यक्ति हैं, जिनका पेशा आए दिन गांव के गली व चौराहों पर खड़े होकर गांव की बहू बेटियों पर अश्लील फब्तियां कसना है।

2 मार्च को पूर्वाह्न 11:30 बजे उसकी 13 वर्षीय बेटी घर में अकेली थी, तभी मुकेश और कुंवर पाल उसके घर के सामने खड़े होकर फब्तियां व गंदे गंदे इशारे कर रहे थे। जब उसने अश्लील हरकतों को करने से मना किया तो वह लोग गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देकर चले गए। कुंवरपाल दैनिक जागरण अखबार में काम करता है।

एसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र में यह भी आरोप लगाया गया कि मुलजिमों ने उसकी बेटी को ग्राम व समाज में बदनाम करने के आशय से दैनिक जागरण अखबार के स्थानीय संपादक से हमसाज होकर गलत बयानी कर अखबार में लेख प्रकाशित कराया है, जो वास्तविकता से विपरीत है।

अमरोहा की पुलिस अधीक्षक के आदेश पर गजरौला थाना पुलिस ने मुकेश व दैनिक जागरण के कुंवरपाल के विरुद्ध आईपीसी की धारा 504, 506, 500, 354 व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7 व 8 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। बताते हैं कि कुंवर पाल काकाठेर का दैनिक जागरण का एजेंट व पत्रकार है।

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