Connect with us

Hi, what are you looking for?

Local News Community

प्रिंट

अदालत में अपनी हार देख हरिभूमि ने समझौते की राह पकड़ ली!

जीठिया आयोग के तहत लेबर कोर्ट में अपनी हार को देखते हुए हरिभूमि अख़बार अब समझौते पर उतर आया है। 

उल्लेखनीय है कि हरिभूमि के वरिष्ठ उप संपादक रोहिताश सिंह ने 10 अक्टूबर 2022 को रोहतक लेबर कोर्ट में केस नंबर PW 59/22 दर्ज कराया था। इसमें तब से अब तक हर महीने तारीख लगी। हरिभूमि के वकील की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। 

इसके बाद हरिभूमि ने दूसरा वकील बदला। पहले यह मुकदमा डीएलसी की कोर्ट में चल रहा था। 20 मार्च 2023 को मुकदमा ए एल सी के यहां ट्रांसफर कर दिया गया। 

वहां भी हरिभूमि के वकील से कोई जवाब नहीं बन पाया। उसके बाद अपनी हार को देखते हुए हरिभूमि ने एएलसी के यहां मुकदमा लोक अदालत में ट्रांसफर करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखकर कहा कि हम यानी हरिभूमि समझौता करना चाहता है। 

लोक अदालत में REF 41/23 के तहत 6 फरवरी को समझौता नहीं हो सका। अब 19 मार्च को समझौता होना है। 

CosmoQuick: AI Recruitment For Media Jobs
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

भड़ास लीगल टीम : Bhadas Legal Team

भड़ास मेल: [email protected]

Latest 100 भड़ास

विज्ञापन