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अदालत में अपनी हार देख हरिभूमि ने समझौते की राह पकड़ ली!

जीठिया आयोग के तहत लेबर कोर्ट में अपनी हार को देखते हुए हरिभूमि अख़बार अब समझौते पर उतर आया है। 

उल्लेखनीय है कि हरिभूमि के वरिष्ठ उप संपादक रोहिताश सिंह ने 10 अक्टूबर 2022 को रोहतक लेबर कोर्ट में केस नंबर PW 59/22 दर्ज कराया था। इसमें तब से अब तक हर महीने तारीख लगी। हरिभूमि के वकील की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। 

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इसके बाद हरिभूमि ने दूसरा वकील बदला। पहले यह मुकदमा डीएलसी की कोर्ट में चल रहा था। 20 मार्च 2023 को मुकदमा ए एल सी के यहां ट्रांसफर कर दिया गया। 

वहां भी हरिभूमि के वकील से कोई जवाब नहीं बन पाया। उसके बाद अपनी हार को देखते हुए हरिभूमि ने एएलसी के यहां मुकदमा लोक अदालत में ट्रांसफर करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखकर कहा कि हम यानी हरिभूमि समझौता करना चाहता है। 

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लोक अदालत में REF 41/23 के तहत 6 फरवरी को समझौता नहीं हो सका। अब 19 मार्च को समझौता होना है। 

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