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जस्टिस काटजू और टाइम्स ऑफ इंडिया को कोर्ट का नोटिस

इलाहाबाद की जिला अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कण्डेय काटजू के खिलाफ क्रिमिनल केस की अर्जी मंजूर करते हुए उन्हें नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब तलब किया है। गाय के मांस संबंधी काटजू के बयान पर जस्टिस काटजू जवाब मांगते हुए कोर्ट ने टाइम्स ऑफ इंडिया को भी नोटिस जारी कर दिया है, क्योंकि उसने खबर प्रकाशित की थी। 

इलाहाबाद की जिला अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कण्डेय काटजू के खिलाफ क्रिमिनल केस की अर्जी मंजूर करते हुए उन्हें नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब तलब किया है। गाय के मांस संबंधी काटजू के बयान पर जस्टिस काटजू जवाब मांगते हुए कोर्ट ने टाइम्स ऑफ इंडिया को भी नोटिस जारी कर दिया है, क्योंकि उसने खबर प्रकाशित की थी। 

गौरतलब है कि जस्टिस काटजू ने गाय के मांस को सस्ता प्रोटीन होने का बयान दिया था। जिला अदालत के ही वकील आर. एन. पाण्डेय ने जस्टिस काटजू के खिलाफ आईपीसी की धाराओं में क्रिमिनल केस दर्ज किये जाने की मांग की है। उन्होंने कोर्ट को बताया है कि फ्रीडम आफ स्पीच का दायरा तोड़कर जस्टिस काटजू लोगों की भावनाएं भड़काने और समाज में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिला अदालत ने जस्टिस काटजू से 11 अगस्त तक जवाब मांगा है। 

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