महिला पत्रकार को प्रताड़ित करने के प्रकरण में अदालत ने सुनाया फैसला
भोपाल । अपने समाचार पत्र दबंग दुनिया में काम करने वाले पत्रकारों और स्टाफ के साथ बेईमानी व बदतमीजी करना गुटखा फैक्ट्री के मालिक किशोर वाधवानी को भारी पड़ने लगा है।
ताजा मामला वरिष्ठ महिला पत्रकार मुक्ता पाठक को गलत ढंग से सेवा से मुक्त करने और उन को प्रताड़ित करने का है। इसमें कोर्ट ने किशोर वाधवानी को सशर्त जमानत पर रिहा किया और विदेश यात्राओं पर रोक लगा दी।
गौरतलब है कि पुलिस में अपने रसूख और धन के बल पर वाधवानी 6 महीने से खुद को बचाता रहा। कोर्ट में भी पहले 5 अक्टूबर, फिर 18 अक्टूबर और 21 अक्टूबर को अपने खिलाफ चालान पेश होने से रोकने की भरपूर कोशिश की।
अंततोगत्वा उसे कोर्ट के सामने आना ही पड़ा। न्यायाधीश ज्योति डोंगरे शर्मा की अदालत ने मुक्ता पाठक प्रकरण में किशोर वाधवानी को जमानत तो दी लेकिन कई शर्तों के साथ।
वाधवानी के विदेश जाने पर रोक लगा दी गई है और पुलिस जांच में सहयोग करने को कहा गया है। साथ ही पीड़िता को किसी भी तरह से धमकाने-परेशान करने पर जमानत खारिज करने की बात कही गई है।
मूल खबर-
One comment on “अखबार-गुटखा फैक्ट्री मालिक किशोर वाधवानी को सशर्त जमानत, विदेश जाने पर बंदिश”
फैसले की कॉपी दें, अन्य पत्रकारों को भी ऐसे मामलों में मदद मिलेगी।