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मजीठिया मामले मे चल रही सुनवाई से भाग खड़ा हुआ एचटी मैनेजमेंट

एचटी ग्रुप मामले को लटकाने के लिए हाईकोर्ट पहुंचा

पटना : हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप में मजीठिया वेज बोर्ड लागू नहीं किए जाने तथा ग्रेच्युटी के कैलकुलेशन मे भारी गड़बड़ी की शिकायत को लेकर पटना डीएलसी के यहां अलग-अलग दो चरणों मे सुनवाई हुई। 9 सितम्बर को सबसे पहले 11 बजे दिन से ग्रेच्यूटी को लेकर पहली सुनवाई थी मगर मैनेजमेंट भाग खड़ा हुआ। उसके अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने लिखित सूचना दी कि प्रबंधन ने इस मामले को लेकर पटना उच्च न्यायालय में एक रिट दायर की है, इसलिए इस पर सुनवाई रोकी जाय।

एचटी ग्रुप मामले को लटकाने के लिए हाईकोर्ट पहुंचा

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पटना : हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप में मजीठिया वेज बोर्ड लागू नहीं किए जाने तथा ग्रेच्युटी के कैलकुलेशन मे भारी गड़बड़ी की शिकायत को लेकर पटना डीएलसी के यहां अलग-अलग दो चरणों मे सुनवाई हुई। 9 सितम्बर को सबसे पहले 11 बजे दिन से ग्रेच्यूटी को लेकर पहली सुनवाई थी मगर मैनेजमेंट भाग खड़ा हुआ। उसके अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने लिखित सूचना दी कि प्रबंधन ने इस मामले को लेकर पटना उच्च न्यायालय में एक रिट दायर की है, इसलिए इस पर सुनवाई रोकी जाय।

11 पत्रकार और गैर पत्रकारों द्वारा दायर मुख्य शिकायतकर्ता होने के नाते मैं दिनेश कुमार सिंह ने जब प्रबंधन के एडवोकेट से पूछा कि अभी सुनवाई शुरू नहीं हुई और आपने कोई जवाब तक फाईल नही किया फिर किस आदेश के खिलाफ कोर्ट गये? कोर्ट का कोई स्टे आर्डर है? तब उन्होंने कहा- नहीं। प्रबंधन के एडवोकेट से यह पूछा गया कि आप किसके एडवोकेट हैं तो उन्होंने कहा कि प्रबंधन की ओर से। फिर पूछा गया कि वकालतनामा कहां है। यहां पार्टी एचटी के चेयरपर्सन शोभना भरतिया हैं, उनके हस्ताक्षर के साथ वकालतनामा के साथ आइए। उन्होंने कहा कि अगली सुनवाई में वे शोभना भरतिया के वकालतनामा के साथ आएंगे, साथ ही कोर्ट का स्टे नहीं ला सके तो सुनवाई अगली तिथि 7 अक्टूबर को जवाब और उसके तमाम कंपलायन्स के साथ आएंगे।

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यह विदित है की ग्रेच्यूटी के कैलकुलेशन के लिए उन्हें मजीठिया का फिटमेन्ट चार्ट देना होगा और इसमें गड़बड़ी और किसी तरह की हेराफेरी की सजा बहुत ही सख्त है। साफ है शोभना भरतिया को जेल जाना भी पड़ सकता है। उसी दिन दूसरी सुनवाई पुनः दो बजे से शुरू हुई और प्रबंधन ने यहीं से रटे हुए तोते की तरह बात शुरू की। प्रबंधन ने कहा कि यूनियन को हम नहीं मानते हैं। डीएलसी ने कहा कि इस मामले का निष्पादन हो चुका है, ऐसे में आप पुरानी बातों में समय जाया नहीं कर सकते।

पुनः वही सवाल उठा। शोभना भरतिया मुख्य आरोपी हैं इसलिए आरोपी के बचाव में यदि आप आते हैं तो उनका वकालतनामा साथ लाइए। प्रबंधन के एडवोकेट ने कहा कि वे शोभना भरतिया का वकालतनामा 20 सितम्बर तक जमा करा देंगे। उसके बाद सुनवाई की तिथि तय हो जाएगी। इस बार एचटी ग्रुप के बेतुके तर्क के लिए मशहूर एचआर निदेशक राकेश गौतम कहीं नजर नहीं आए।

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पटना से दिनेश सिंह की रिपोर्ट.

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