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inext की ख़बर का वकीलों के हस्तक्षेप के बाद कानपुर पुलिस ने किया खंडन

दैनिक जागरण समूह के आईनेक्स्ट अखबार की एक खबर पर कानपुर पुलिस ने खंडन जारी किया है. यह खबर कोर्ट वकील और जमानत को लेकर प्रकाशित की गई थी.

आईनेक्स्ट की इस खबर को लेकर कानपुर बार एसोसिएशन के महामंत्री आदित्य कुमार सिंह और द लायर्स एसोसिएशन के महामंत्री अभिषेक तिवारी ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कानपुर पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा था. पत्र को संज्ञान में लेकर कमिश्नरेट की तरफ से खंडन जारी किया गया है.

अपर पुलिस आयुक्त विपिन कुमार मिश्रा द्वारा जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि, आईनेक्स्ट समाचार पत्र में 7 जुलाई को प्रकाशित हर सर्किल में कोर्ट, बिना वकील जमानत शीर्षक से प्रकाशित खबर के संदर्भ में बार-एसोसिएशन द्वारा लायर्स के हितों की चिन्ता व्यक्त की गई है.

आगे लिखा गया है कि अखबार को पुलिस कमिश्नर की तरफ से ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है. इस संबंध में जब अखबार के संवाददाता से बात की गई तो उनके द्वारा भ्रमवश व सही त्थ्यों के साथ खबर प्रकाशित न करने की बात स्वीकार की गई.

कानपुर पुलिस ने खबर को भ्रामक बताते हुए अखबार के संपादक को खंडन प्रकाशित करने का निर्देश जारी किया है.

देखें खबर और खंडन…

ये वाला खंडन भी पढ़ें…

दैनिक जागरण और अमर उजाला की इस ख़बर का हापुड़ पुलिस ने किया खंडन

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1 Comment

1 Comment

  1. Dheeraj

    October 11, 2024 at 2:00 pm

    Ye bhan ke laude randi ki paidawar hai Inext ki teem aur ye akhbaar ….madarchod jhut likhte h sab kuch koi . Bchodo tum times off india ke moot k barabar ni ho chor akhbaar h aur randi teem

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