गोंडा | उत्तर प्रदेश के गोंडा में रहने वाले पत्रकार अतुल कुमार यादव पर दो मुकदमे दर्ज कराए जाने की सूचना है. इसमें पहला मुकदमा, लखनऊ-गोरखपुर इण्टरसिटी एक्सप्रेस में पथराव की झूठी खबर चलाने को लेकर पुलिस द्वारा दर्ज कराया गया है. वहीं, दूसरा मुकदमा माइक की लीड चोरी करने को लेकर दर्ज कराया गया है.
बताया जा रहा है कि अतुल कुमार यादव गोंडा में जी न्यूज और दैनिक भास्कर डिजिटल दोनों लीड करते हैं.
पहला मुकदमा गोंडा के थाना कटरा बाजार में अपराध संख्या- 409/2024 के तहत बीएनएस की धारा 353 (2) का दर्ज कराया गया है.
देखें पहली एफआईआर और नीचे दूसरा मुकदमे की कॉपी….



दूसरा मुकदमा नेटवर्क10 के रिपोर्टर मनोज पांडेय द्वारा थाना कोतवाली नगर, गोंडा में अपराध संख्या- 893/2024 के तहत 303(2), 352 व 351(3) की धाराओं में दर्ज कराया गया है.



इस मुद्दे पर पत्रकार अतुल का पक्ष जानिये-
मैं पत्रकार अतुल कुमार यादव और पत्रकार मनोज पांडेय दोनों विगत कई सालों से साथ में पत्रकारिता कर रहे हैं। हम दोनों के बीच खबरों को लेकर बनाए गए ग्रुप से रिमूव करने को लेकर 25 नवंबर को आपसी कहासुनी हो गई थी। नाराज होकर मनोज पांडेय द्वारा मेरे खिलाफ नगर कोतवाली में मनगढ़ंत आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया गया था। ना हीं मैंनें मनोज पांडेय की कार से कोई माइक लीड चोरी की थी ना ही मैंनें किसी भी प्रकार का कोई विवाद किया था। जो भी आरोप पत्रकार मनोज पांडेय द्वारा मेरे ऊपर लगाए गए हैं और सारे आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं। मैं एक संभ्रांत परिवार से तालुका रखता हूं आज तक मेरे द्वारा इस तरीके की कोई भी घटना नहीं की गई है।
कहीं भी मेरे द्वारा कोई भी फेक न्यूज़ नहीं चलाई गई है। जो भी न्यूज़ मेरे द्वारा चलाई गई है उसका सारा साक्ष्य मेरे पास है। एक्स अकाउंट पर यात्री द्वारा ट्वीट करके ट्रेन पर पथराव को लेकर सूचना दी गई थी। ट्वीट के आधार पर मेरे द्वारा यात्री से बात करके खबर चलाई गई थी। आरपीएफ के अधिकारियों द्वारा मुझे फोन पर वार्ता करके बताया गया था कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है यात्री ने गलत सूचना दी है। आरपीएफ के अधिकारियों के बयान को भी मेरे द्वारा जी मीडिया संस्थान में चलाया गया था। इस खबर को लेकर के रेलवे जीआरपी और आरपीएफ द्वारा मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बल्कि उन्होंने मेरे द्वारा दोबारा बयान के आधार पर चलाई गई खबर को लेकर के संतुष्टि व्यक्त किया है। इसके बावजूद गोंडा अपर जिला सूचना अधिकारी द्वारा मेरे ऊपर फेक न्यूज़ चलाने को लेकर बेबुनियाद आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया है। जबकि खबर चलने के कुछ ही घंटे बाद संस्थान द्वारा उस खबर का खंडन भी कर दिया गया है और उस खंडन की क्लिप को आरपीएफ और जिला प्रशासन के अधिकारियों को मैंने उपलब्ध भी करवा दिया था।
मैं केवल जी मीडिया संस्थान में ही बतौर स्ट्रिंगर (रिपोर्टर) काम कर रहा हूं। दैनिक भास्कर संस्थान से मेरा कोई लेना-देना नहीं है। बेवजह दैनिक भास्कर संस्थान से मेरा नाम जोड़ करके देखा जा रहा है। जो भी आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं वह सारे आरोप निराधार हैं और बेबुनियाद है। आपसे निवेदन है कि संस्थान में मेरा भी पक्ष रखने की कृपा करें।


