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सियासत

गवाहों को धमकाने वाले लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को दिवाली पर राहत!

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में किसानों की मौत के मुख्य आरोपी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से दिवाली मनाने के लिए घर जाने की अनुमति मिल गई है। इसी सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि आशीष मिश्र पर एक गवाह को धमकाने का आरोप लगा है, एफआईआर दर्ज की गई है। अदालत की यह अनुमति एक बार फिर न्याय व्यवस्था पर उठते सवालों को चर्चा में ला रही है—जहां किसानों के परिवार अब भी इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं।


पूर्व पत्रकार आवेश तिवारी इस प्रकरण पर लिखते हैं-

चलिए आपको बताते हैं कि इस बदले हुए माहौल में देश की अदालतें कैसे काम कर रही हैं। यह नीचे जो तस्वीर हैं उनमें से एक पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र की है। इस पर लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलकर मारने का आरोप है।

आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की अदालत में सरकारी वकील ने बताया कि इसके द्वारा एक गवाह को गवाही देने के लिए धमकी दी गई थी और वह गवाह कानूनी कार्रवाई करना चाहता है। राज्य के वकील ने अदालत को बताया कि गवाह का बयान दर्ज कर लिया गया है और आईपीसी की धारा 195ए, 506 और 120बी के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

जस्टिस सूर्यकांत

खैर, खबर वह नहीं है जो ऊपर बताया। खबर यह है कि माननीय ने आशीष मिश्र को दीपावली मनाने के लिए घर जाने की इजाजत दे दी। यकीन मानिए उन किसानों के घर में इस बार भी दिये नहीं जलेंगे जिन्हें इसने दबाकर बेरहमी से मार डाला था।

जस्टिस सूर्यकांत की जय, न्याय देवता की जय अब यह अगले सीजेआई बनेंगे।

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