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उत्तर प्रदेश

डिप्टी SP द्वारा सरकारी काम में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर कार्यवाही की मांग

लखनऊ- पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर तथा उनकी पत्नी डॉ नूतन ठाकुर ने आज एसीएस, होम, उत्तर प्रदेश को पत्र भेज कर लखनऊ में तैनात एसीपी कानून व्यवस्था विनीत सिंह द्वारा राजभाषा अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर कार्यवाही की मांग की है.

उन्होंने कहा कि राजभाषा अधिनियम 1951 की धारा 2 तथा इस संबंध में समय-समय पर पारित शासनादेशों के अनुसार उत्तर प्रदेश में समस्त सरकारी काम केवल हिंदी भाषा में ही किया जाना है. इसके विपरीत विनीत सिंह ने 16 अगस्त 2025 को जेसीपी अपराध को अंग्रेजी भाषा में आख्या भेजी, जिसका प्रयोग अमिताभ और नूतन ठाकुर के खिलाफ थाना तालकटोरा में एफआईआर संख्या 204/2025 दर्ज किए जाने में किया गया.

अतः इसे राजभाषा अधिनियम का उल्लंघन बताते हुए इस संबंध में कार्यवाही की मांग की गई है.

साथ ही उन्होंने इस पत्र के आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्राप्त होने की संभावना व्यक्त करते हुए इस संबंध में भी जांच और कार्यवाही की मांग की है.

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