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उत्तर प्रदेश

नाबालिग से रेप के मामले में BJP विधायक दोषी करार-15 दिसंबर को मिलेगी सजा

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उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की दुद्धी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक रामदुलार गोंड को मंगलवार को एक नाबालिग लड़की से रेप का दोषी पाया गया। इस मामले में उन पर POCSO ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया और 15 दिसंबर को उनकी सजा का एलान करने का निर्णय लिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला लगभग 09 वर्ष पूर्व का है , तब रामदुलार गोंड विधायक नहीं थे। उन पर एक 15 वर्षीय लड़की के साथ रेप करने का आरोप लगा था। लड़की के पिता ने म्योरपुर थाने में उनके खिलाफ मुक़दमा दर्ज कराया था। लड़की के पिता के अनुसार, रामदुलार गोंड ने उनकी बेटी को बहाने से अपने घर बुलाया था फिर उसे धमकाकर रेप किया था। उन्होंने कहा उसके बाद रामदुलार गोंड ने उनकी बेटी से शादी करने का वादा भी किया था।

बाद में, साल 2017 में, रामदुलार गोंड ने बीजेपी के टिकट पर दुद्धी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीता। उनके विधायक बनने के बाद, इस मामले को MP/MLA कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। फ़िलहाल कोर्ट में, रामदुलार गोंड के वकीलों ने उनके पक्ष में कई दलीलें पेश की लेकिन कोर्ट ने इन सबको खारिज कर दिया और रामदुलार गोंड को दोषी ठहराया।

फ़िलहाल कोर्ट ने दोषी करार करने के बाद 15 दिसंबर को उनकी सजा का एलान करने का निर्णय लिया है।इस फैसले के बाद, पुलिस ने रामदुलार गोंड को कोर्ट से अपनी कस्टडी में ले लिया है। बताया गया है कि मेडिकल जांच के बाद उन्हें सोनभद्र जेल भेजा जाएगा।

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