इटावा के रहने वाले अरविंद कुमार शोरावल ने जेपी ग्रुप के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है. ये एफआईआर दर्ज कराने के लिए उन्हें पहले कोर्ट जाना पड़ा और कोर्ट के आदेश बाद ही पुलिस ने जेपी ग्रुप के खिलाफ मुकदमा लिखा. अरविंद ने जेपी ग्रुप में एक फ्लैट बुक कराया था, 19 अप्रैल 2014 को. उन्हें अमन थर्ड टावर में फ्लैट दिया गया. इसके लिए उन्होंने जरूरी भुगतान किए. बाद में पता चला कि जुलाई 2015 तक निर्माण ही नहीं शुरू हुआ.
जब अरविंद ने रिफंड की मांग की तो पहले तो लालीपाप दिया जाता रहा लेकिन बाद में इससे मना कर दिया. अरविंद ने यूपी के सीएम समेत कई बड़े अधिकारियों को पत्र लिखा लेकिन कुछ हुआ नहीं. पुलिस के पास गए तो एफआईआर दर्ज नहीं की गई. बाद में वे कोर्ट में अपने मामले को ले गए और कोर्ट आर्डर पर पुलिस मुकदमा दर्ज करने को बाध्य हुई. एफआईआर से संबंधित डाक्यूमेंट्स यूं हैं…
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