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पत्रकार धन्या राजेंद्रन के खिलाफ वीडियो और पोस्ट हटाएं – HC

दिल्ली हाई कोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार और द न्यूजमिनट की फाउंडर धन्या राजेंद्रन के खिलाफ केरल के समाचार चैनल कर्मा न्यूज, जनम टीवी और जन्मभूमि अखबार के यूट्यूब चैनलों पर प्रसारित वीडियो और पोस्ट को हटाने का आदेश जारी किया है.

मामला पिछले साल केरल मीडिया अकादमी द्वारा आयोजित कार्यक्रम “कटिंग साउथ” से जुड़ा हुआ है. जिसे लेकर पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के खिलाफ दुष्प्रचार को लेकर कोर्ट का ये महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है.

मामले में 15 जुलाई को धन्या राजेंद्रन द्वारा दायर मानहानि याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस विकास महाजन ने धन्या के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की थी, जिसमें इन मीडिया संस्थानों को उक्त सामग्री हटाने के लिए दस दिन का समय दिया गया था. अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि अगर संस्थान ऐसा नहीं करते हैं तो धन्या अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र हैं.

कार्यक्रम क्या था?
कटिंग साउत कार्यक्रम बीते साल 25 मार्च 2023 को पत्रकारिता से जुड़ा एक आयोजन था. ये आयोजन न्यूज़लॉन्ड्री सहित कुछ अन्य स्वतंत्र मीडिया पोर्टल्स द्वारा किया गया था. सह आयोजक न्यूजमिनट था. कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने किया था जिसमें कई बड़े पत्रकारों ने हिस्सा लिया था.

ये है आरोप?
इस मामले में धन्या राजेंद्रन के अलावा न्यूजलॉन्ड्री ने भी 2023 में हाई कोर्ट में एक अलग याचिका दायर की थी. इन याचिकाओं में आरोपी पक्ष द्वारा डिजिटल और प्रिंट दोनों माध्यमों पर अपमानजनक खबरें चलाने का दावा करते हुए कहा गया था कि, “कार्यक्रम का उद्देश्य देश को अलग करना और उत्तर बनाम दक्षिण का विवाद खड़ा करना है.”

आरोपी मीडिया संस्थानों द्वारा कार्यक्रम को लेकर यह भी दावा किया गया था कि इसे अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडिंग मिली थी और करोड़ों रुपये कोच्चि में अवैध हवाला चैनलों के माध्यम से पहुंचे थे. कार्यक्रम को बड़े आतंकवादी आंदोलन का एक कार्यक्रम कहकर दावा किया गया था कि इसके आयोजक खालिस्तानी आतंकवादी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े थे, जिसे भारत सरकार ने प्रतिबंधित किया हुआ है. याचिकाकर्ताओं ने अदालत में सभी आरोपों का खंडन करते हुए प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की बात कही थी.

इस मामले पर अदालत ने जन्मभूमि अखबार, जनम टीवी और कर्मा न्यूज के कुल 9 यूआरएल को 25 जुलाई तक हटाने का निर्देश जारी किया है.

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